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क्रेडिट नोट की समय-सीमा, और इनपुट टैक्स क्रेडिट

बहुत देर से बना क्रेडिट नोट सही होने पर भी आपका GST नहीं घटाता। हर फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तारीख जानें, और यह भी कि क्रेडिट और डेबिट नोट खरीदार के इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे बदलते हैं।

क्रेडिट नोट की समय-सीमा

सेक्शन 34 के तहत क्रेडिट नोट उस महीने (या तिमाही) की रिटर्न में दिखाना होता है जिसमें वह बना, और इन दोनों में से जो पहले हो उसके बाद नहीं:

एक और शर्त: सप्लायर अपना टैक्स तभी घटा सकता है जब उस रकम का टैक्स किसी और पर न डाला गया हो। सीधी भाषा में, ग्राहक को सच में कमी का फ़ायदा मिलना चाहिए।

एक हल किया हुआ उदाहरण

माल 20 Feb 2027 को बिका, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में। खरीदार को सितंबर 2027 में कमी मिलती है।

  1. सप्लाई 2026-27 में थी, इसलिए आखिरी तारीख 30 Nov 2027 है (या 2026-27 की सालाना रिटर्न फ़ाइल होने की तारीख, अगर वह पहले हो)।
  2. सप्लायर 25 Sep 2027 को क्रेडिट नोट CN/27-28/011 बनाता है और सितंबर 2027 के GSTR-1 में दिखाता है।
  3. सुरक्षित रहने के लिए इसे आखिरी हफ़्ते पर न छोड़ें। नवंबर में बना नोट शायद दिसंबर में फ़ाइल होने वाली रिटर्न में ही जाए, जो बहुत देर हो सकती है। अपने अकाउंटेंट से पूछें कि वे इसे कैसे देखते हैं।

समय-सीमा के बाद भी आप ग्राहक को बिना GST वाला कमर्शियल क्रेडिट नोट दे सकते हैं: इससे आपके बीच का हिसाब बराबर होता है, पर आपका आउटपुट टैक्स नहीं घटता।

डेबिट नोट और इनपुट टैक्स क्रेडिट

सप्लायर के लिए डेबिट नोट बनाने की कोई समय-सीमा नहीं है: बकाया टैक्स देना ही होगा। खरीदार के लिए, डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 30 नवंबर तक लेना होता है जिसकी तारीख डेबिट नोट पर है (या सालाना रिटर्न की तारीख, अगर पहले हो)। ओरिजिनल इनवॉइस का साल इसे तय नहीं करता।

क्रेडिट नोट मिलने पर खरीदार को क्या करना है

जब सप्लायर क्रेडिट नोट बनाता है, तो उस इनवॉइस पर खरीदार का इनपुट टैक्स क्रेडिट नोट के टैक्स जितना घट जाता है। क्रेडिट नोट खरीदार के GSTR-2B में दिखता है, और उसका मिलने वाला क्रेडिट कम हो जाता है। खरीदार इसे GST पोर्टल के Invoice Management System (IMS) में देख सकता है और उस पर कदम उठा सकता है। अगर खरीदार वहाँ क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दे, तो उससे सप्लायर का टैक्स नहीं घटता, इसलिए नोट बनाने से पहले खरीदार से बात कर लें।

आखिरी तारीख से पहले की चेकलिस्ट

तारीखें और नियम नोटिफ़िकेशन से बढ़ या बदल सकते हैं। साल खत्म होने से पहले अभी की स्थिति अपने अकाउंटेंट से जाँच लें।
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